मुंबई, 14 नवंबर
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को "वैश्विक चुनौतियों के कारण" भारतीय निर्यात पर व्यापार व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
विशिष्ट प्रभावित क्षेत्रों पर ऋण चुकौती के बोझ को कम करने के लिए, नए मानदंडों में 1 सितंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2025 के बीच देय सभी सावधि ऋणों के भुगतान और कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज की वसूली पर भी रोक लगा दी गई है।
RBI ने निर्यात ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों में भी ढील दी है। 31 मार्च, 2026 तक वितरित शिपमेंट-पूर्व और शिपमेंट-पश्चात निर्यात ऋण के लिए अधिकतम ऋण अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 450 दिन कर दी गई है।