हरयाणा

गुरुग्राम: सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के आसपास अवैध निर्माण करने वालों को वन्यजीव विभाग नोटिस देगा

January 17, 2025

गुरुग्राम, 17 जनवरी

गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले 100 से अधिक अवैध निर्माण मालिकों को वन्यजीव विभाग जल्द ही नोटिस देगा।

विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखकर अवैध निर्माण करने वाले सभी लोगों की जानकारी मांगी है।

जानकारी मिलने के बाद सभी को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि झज्जर-फर्रुखनगर रोड पर स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक है।

इसके बावजूद बिल्डरों और डीलरों ने अवैध रूप से 100 से अधिक अवैध निर्माण, फार्महाउस और सोसायटी बना रखी हैं।

पिछले साल विभाग की ओर से सर्वे कराया गया था, जिसमें पता चला था कि सुल्तानपुर पक्षी विहार के पांच किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना 100 से अधिक निर्माण कार्य हुए हैं। इनमें नौ सोसायटियां, अधिकांश फार्महाउस और एक स्कूल शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सुल्तानपुर पक्षी विहार को इको सेंसिटिव जोन-1 (पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र) घोषित किया है। ऐसे में पांच किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने नौ बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। लाइसेंस में शर्त है कि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। लेकिन कुछ बिल्डरों ने बिना पूर्व अनुमति लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कर लिया। सर्वे में संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।

इस क्षेत्र में नौ सोसायटियां बन चुकी हैं। टीसीपी विभाग ने एनओसी की जांच किए बिना ही इन सोसायटियों के नक्शे स्वीकृत कर दिए। अधिकांश सोसायटियों को अधिभोग प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। अब इन सोसायटियों में बने फ्लैटों में करीब 7,000 परिवार रहने लगे हैं। हालांकि, वन्य जीव विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद दोनों सोसायटियों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। ये सोसायटियां अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाई जा रही हैं, जिनमें करीब 1500 फ्लैट हैं। ये सोसायटियां ढोरका, वजीरपुर और गोपालपुर गांवों में बनाई गई हैं। गुरुग्राम के वन्य जीव अधिकारी आरके जांगड़ा ने बताया, "सुल्तानपुर पक्षी विहार के पांच किलोमीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इन निर्माणों के मालिक का पता लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है। संबंधित मालिकों के बारे में उचित जानकारी मिलने के बाद नोटिस दिया जाएगा।"

 

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