ईडी ने एक नौकरशाह द्वारा एक निजी रियल एस्टेट कारोबारी को गुजरात सरकार की जमीन के अवैध आवंटन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 5.92 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में भुज, कच्छ में स्थित प्लॉट के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा संजय शाह के साथ मिलीभगत करके कथित भूमि घोटाले में शामिल थे, जिन्होंने आवासीय प्लॉट के लिए जमीन विकसित की और अपराध की आय अर्जित की।
शर्मा, जो 1981 में गुजरात प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे, 1999 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत हुए। उन्होंने राजकोट और कच्छ जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया।