राष्ट्रीय

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत किस तरह लड़ रहा है, इस पर एक नजर

June 04, 2025

नई दिल्ली, 4 जून

विश्व पर्यावरण दिवस से पहले बुधवार को सरकार ने कहा कि एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से लेकर परिपत्र अर्थव्यवस्था नवाचारों को बढ़ावा देने तक, भारत ने देश में प्लास्टिक कचरे के संकट से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचा अपनाया है।

विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। थीम ‘प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ’ का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है।

सरकार ने कहा, "प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

इसमें कहा गया है, "एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से लेकर परिपत्र अर्थव्यवस्था नवाचारों को बढ़ावा देने तक, देश स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बदलाव ला रहा है।"

प्लास्टिक कचरे के संकट से निपटने के लिए, देश ने प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने पर केंद्रित मजबूत कानून, सुधार और मिशन अपनाए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया है।

इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 शामिल है, जो स्थिरता को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक कचरे पर विनियमों को मजबूत करता है।

नियम के तहत, जुलाई 2022 से कम उपयोगिता और अधिक कचरा फैलाने की क्षमता वाले पहचाने गए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अन्य प्रमुख प्रावधानों में हल्के गैर-बुने हुए बैग पर प्रतिबंध और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और कैरी बैग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के लिए राज्य-स्तरीय कार्रवाई शामिल है।

इसके अलावा, समर्पित पहलों के माध्यम से टिकाऊ प्लास्टिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, रीसाइक्लिंग का समर्थन करना और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।

इन पहलों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), 2022 शामिल है, जिसका अर्थ है कि प्लास्टिक उत्पाद बनाने या बेचने वाली कंपनियों को अपने द्वारा बनाए जाने वाले प्लास्टिक कचरे का ध्यान रखना चाहिए।

एक और FSSAI का खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 है, जो प्लास्टिक सहित सुरक्षित खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए मानक निर्धारित करता है।

उल्लेखनीय रूप से, देश ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अपने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।

ये मिशन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और समुदाय के नेतृत्व वाली स्वच्छता पहलों पर जोर देते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अभिनव, समुदाय-संचालित समाधानों के माध्यम से प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए देश भर में स्थानीय निकायों को शामिल किया है।

सरकार ने कहा, "निरंतर सार्वजनिक भागीदारी, जिम्मेदार उद्योग प्रथाओं और सरकारी पहलों के साथ, भारत अपने प्लास्टिक पदचिह्न को कम करने और एक हरित भविष्य की रक्षा करने के लिए एक दृढ़ पथ पर है।"

 

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