नई दिल्ली, 6 जून
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-पीजी 2025 को 3 अगस्त को आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए उसके प्रौद्योगिकी साझेदार द्वारा दी गई सबसे जल्दी उपलब्ध तारीख 3 अगस्त है।
3 अगस्त को नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई द्वारा दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए, जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत द्वारा आगे कोई समय विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
30 मई को पारित आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने दो पालियों में NEET-PG परीक्षा आयोजित करने की प्रथा की निंदा की और कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है और इससे उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पाता।
इसने एनबीई को आदेश दिया कि वह NEET-PG 2025 परीक्षा को एक पाली में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए और उन्हें चालू किया जाए।