क्षेत्रीय

बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में 28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

June 27, 2025

गुरुग्राम, 27 जून

एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक कंपनी द्वारा 950 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अमृतसर और ग्रेटर नोएडा में स्थित 28.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है।

सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की जब्ती की गई। अधिकारी ने एक बयान में बताया कि मामले में अब तक जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 322.55 करोड़ रुपये है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, चंडीगढ़ द्वारा सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों - रोहित अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और करूर व्यास बैंक के नेतृत्व में नौ ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों ने संबंधित/नियंत्रित/लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं, शेल इकाई और डमी इकाई के जाल के माध्यम से ऋण का शोधन किया।

जांच से यह भी पता चला कि एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कार्यवाही का दुरुपयोग करके वास्तविक और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया। जांच के दौरान, ईडी ने जनवरी 2024 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली और 1.19 करोड़ रुपये और 226 ग्राम सोना जब्त किया। जुलाई 2024 में, ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत साजिश और ऋण राशि के उक्त डायवर्जन में शामिल तीन प्रमुख व्यक्तियों - राकेश गुलाटी (सीए), परमजीत शर्मा और अजय यादव को गिरफ्तार किया। ईडी ने अगस्त 2024 में इस मामले में 294 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की, जिसकी पुष्टि न्यायाधिकरण (पीएमएलए) ने की है।

निष्कर्षों के आधार पर, 29 अगस्त, 2024 को पीएमएलए की धारा 44 और 45(1) के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उक्त संस्थाओं, पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों और अन्य सहित 25 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपित किया गया। इसका संज्ञान विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मध्य जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा 25 सितंबर, 2024 को लिया गया।

आगे की जांच के दौरान, ईडी ने अपराध की अतिरिक्त आय का पता लगाया, जिसका उपयोग उसकी संबंधित इकाई - स्टार ट्रैक फास्टनर्स और पूर्व निदेशकों/प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित अन्य संपत्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिन्हें अब कुर्क कर लिया गया है।

 

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