नई दिल्ली, 23 जुलाई
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की।
धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
ईसीआई ने एक बयान में कहा, "गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की अपनी राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3354(ई) के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया है।" साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत उसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का "अधिकार" प्राप्त है।
भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों - राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 - द्वारा शासित होता है।
निर्वाचन निकाय ने कहा, "तदनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियाँ पूरी होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी।"