श्रीनगर, 25 जुलाई
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रीनगर जिले में एक ड्रग तस्कर की 55 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की।
पुलिस ने एक बयान में कहा, "नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 55 लाख रुपये की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है।"
कुरक की गई संपत्ति में खसरा संख्या 2865 वाली 13.5 मरला भूमि पर बना एक दो मंजिला आवासीय घर शामिल है, जो खजीर मोहम्मद टिपलू, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अहद टिपलू, निवासी दाऊद कॉलोनी अंचार, श्रीनगर का है।
बयान में कहा गया है, "यह कार्रवाई सौरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 85/2024, धारा 8/20, 21, 22 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित है, जिसमें कुर्क की गई संपत्ति के मालिक का बेटा, हिलाल अहमद टिपलू, निवासी दाऊद कॉलोनी, अंचार, सौरा, श्रीनगर, आरोपी के रूप में शामिल पाया गया है। आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है।"
जून के आखिरी हफ्ते में भी, श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करों की दो संपत्तियां कुर्क की थीं, जिनकी कीमत क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये आंकी गई थी।
सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू), समर्थकों और ड्रग तस्करों के खिलाफ आक्रामक आतंकवाद-रोधी अभियान चला रहे हैं।
खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ड्रग तस्करी और हवाला मनी रैकेट से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अंततः जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
कश्मीर घाटी में अधिकारियों द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों और आतंकवादियों को शरण देने वाली संपत्तियों को सील किया जा रहा है।