विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), 29 जुलाई
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक आयकर निरीक्षक और एक बिचौलिए को 70,000 रुपये की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई न करने और आयकर विभाग पर छापा न मारने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत माँगने और स्वीकार करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने मंगलवार को आरोपियों - आईटी निरीक्षक बी. रामचंद्र राव और दलाल/बिचौलिए राजू उर्फ राजरत्नम, जो एलुरु के पाला गुडेम निवासी हैं, के खिलाफ मामला दर्ज किया।
शिकायत के अनुसार, आयकर आयुक्त कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी ने एक दलाल/बिचौलिए के माध्यम से शिकायतकर्ता (जो एलुरु के रामचंद्र राव पेटा में एक मोबाइल सेवा की दुकान चलाता है) से आयकर विभाग द्वारा उसके विरुद्ध प्राप्त याचिकाओं पर नोटिस जारी न करने और आयकर विभाग द्वारा छापेमारी न करने के एवज में 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।
जब शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी राशि रिश्वत के रूप में देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने अंततः 1.20 लाख रुपये (अधिकारी के लिए 1 लाख रुपये और बिचौलिए के लिए 20,000 रुपये) पर समझौता किया।
सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने जाल बिछाया और आरोपी दलाल/बिचौलिए को विजयवाड़ा के आयकर निरीक्षक की ओर से शिकायतकर्ता से 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
इसके बाद, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विजयवाड़ा स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
सीबीआई ने कहा कि तलाशी ली जा रही है। आगे की जाँच जारी है।