नई दिल्ली, 4 अगस्त
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय सेना का अपमान करने वाली कथित टिप्पणी को लेकर खिंचाई की।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, गांधी ने कथित तौर पर कहा था, "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं," और यह बात उन्होंने 9 दिसंबर, 2022 को तवांग सेक्टर में हुई झड़प का हवाला देते हुए कही थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राहुल गांधी के इस दावे पर असहमति जताई कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि "अगर वह एक सच्चे भारतीय होते, तो यह सब नहीं कहते।"
"आपको कैसे पता कि 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्ज़ा कर लिया है? क्या आप वहाँ थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो यह सब नहीं कहते। जब सीमा पार संघर्ष होता है, तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है?" न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा।
"आपको जो कुछ भी कहना है, आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना पड़ता है?" शीर्ष अदालत ने आगे पूछा।