चंडीगढ़, 4 अगस्त
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पानीपत जिले के निवासी वरिष्ठ नागरिक अमर सिंह मुरवाला द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत को गंभीरता से लिया है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने पर चिंता जताई है।
आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है: परिवार पहचान पत्र को मनमाने ढंग से निष्क्रिय करना; सरकारी योजनाओं के तहत आवास सहायता से वंचित करना; और वृद्धाश्रम में अमानवीय और अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति।
शिकायतकर्ता, जो अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत एक सत्यापित लाभार्थी है, ने बताया था कि बिना किसी पूर्व सूचना, पूछताछ या सुनवाई का अवसर दिए उसका परिवार पहचान पत्र निष्क्रिय कर दिया गया था।
परिणामस्वरूप, उसे अंत्योदय अन्न योजना और वृद्धावस्था पेंशन सहित कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया।
मुरवाला, जो भूमिहीन, बेघर और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं, ने यह भी आरोप लगाया था कि पात्रता मानदंड पूरा करने के बावजूद, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) या मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाई) के तहत कोई आवास या सहायता आवंटित नहीं की गई।
अधिकारियों से बार-बार अपील करने के बावजूद, वह बिना उचित आवास के रह रहे हैं।
पानीपत स्थित रेड क्रॉस वृद्धाश्रम में अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वहाँ रहने की स्थिति बेहद अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित है, जिससे स्वास्थ्य और सम्मान को खतरा है।