नई दिल्ली, 6 अगस्त
मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के अनुसार, भारत की स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 91.6 गीगावाट तक पहुँच गई है, जैसा कि बुधवार को संसद को सूचित किया गया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) घरेलू सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) और अन्य जैसी नीतियाँ लगातार लागू कर रहा है।"
मंत्री ने कहा कि सौर विनिर्माण क्षमता स्थापित करने वाली कंपनियाँ भारत में कहीं भी अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर सकती हैं।
मंत्री ने बताया कि 30 जून को जारी एएलएमएम के अनुसार, राजस्थान में 10.12 गीगावाट की कुल क्षमता वाली सात सौर मॉड्यूल निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
सरकार "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" के लिए एक योजना भी लागू कर रही है।
मंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत, पार्कों के विकास के लिए 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक की सीएफए प्रदान की जाती है।
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत, सरकार ने राजस्थान में 10,276 मेगावाट की संचयी क्षमता वाले 10 सौर पार्कों को मंजूरी दी है।
घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई रणनीतिक पहल की हैं।
इनमें से एक प्रमुख उपाय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है, जिसका वित्तीय परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये है।
लिखित उत्तर के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य देश में गीगावाट-स्तरीय विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है।
इसके अतिरिक्त, घरेलू स्तर पर निर्मित सौर घटकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना जैसी कई सब्सिडी-संबंधी योजनाओं के तहत घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) को अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा, सार्वजनिक खरीद नीतियाँ "मेक इन इंडिया" उत्पादों को प्राथमिकता देती हैं, जहाँ केवल "श्रेणी-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" - जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री हो - ही कुछ नवीकरणीय ऊर्जा-संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए बोली लगाने के पात्र होते हैं।