नई दिल्ली, 7 अगस्त
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक न्यायिक अधिकारी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफ़ारिश की।
न्यायिक अधिकारी रमेश कुमारी की नियुक्ति की सिफ़ारिश मूल रूप से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अगस्त, 2025 को न्यायिक अधिकारी सुश्री रमेश कुमारी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।"
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।
यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफ़ारिश करना चाहते हैं, तो उसे विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल को अपनी सिफारिश, समस्त कागजातों के साथ, यथाशीघ्र केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को भेजनी चाहिए, किन्तु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर।