नई दिल्ली, 12 अगस्त
सीबीआई ने मंगलवार को 120 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में तमिलनाडु में छह स्थानों पर तलाशी ली और एक चीनी कंपनी और उसकी दो सहयोगी कंपनियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए।
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नई की शिकायत पर दर्ज एक मामले की जाँच के तहत, तेनकासी, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई।
मंगलवार को जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियाँ, साथ ही वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपी कंपनी के साथ संदिग्ध लेनदेन किए थे।
बैंक ने कांचीपुरम स्थित कंपनी की पहचान पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के रूप में की।
शिकायतकर्ता बैंक ने नोटबंदी के दौरान तीनों कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की सूचना दी, जिससे बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग करके उनके द्वारा अवैध संचालन का संदेह पैदा हुआ।
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई, बैंक सुरक्षा एवं धोखाधड़ी ब्यूरो, बेंगलुरु शाखा में मामला दर्ज किया गया था।