जयपुर, 27 अगस्त
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, राजस्थान सरकार ने इन जानवरों के प्रबंधन को और अधिक व्यवस्थित ढंग से करने में "अग्रणी" भूमिका निभाई है।
स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आवारा पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम 2023 का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।
इसके तहत, अब हर वार्ड और मोहल्ले में कुत्तों के लिए भोजन स्थल चिह्नित किए जाएँगे, साथ ही नगरीय निकायों को निवासी कल्याण संघों और पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जाएगा।
रेबीज के मामलों में भी, इन भोजन स्थलों पर भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने कहा, "राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जन सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसे व्यापक आदेश जारी किए हैं।"
सभी नगर निकायों को 30 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी।
आदेश के अनुसार, हर शहर में नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और कृमि मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।