मुंबई, 2 सितंबर
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्रा-डे पोजीशन की निगरानी के लिए एक ढांचा पेश किया है ताकि बड़े जोखिम से होने वाले जोखिम को कम किया जा सके और बाजार में तरलता व व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सेबी ने प्रत्येक ट्रेडिंग इकाई के लिए स्पष्ट इंट्रा-डे पोजीशन लिमिट लागू करने का फैसला किया है, जिसमें प्रति इकाई शुद्ध इंट्रा-डे पोजीशन 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी, जिसकी गणना फ्यूचर्स-समतुल्य आधार पर की जाएगी।
सकल इंट्रा-डे पोजीशन की सीमा 10,000 करोड़ रुपये होगी, जो मौजूदा दिन के अंत की सकल सीमा के समान है।
नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे, खासकर ऑप्शंस की समाप्ति के दिनों में प्रतिभागियों द्वारा बड़ी पोजीशन लेने की बढ़ती चिंताओं के बीच, जिससे अस्थिरता पैदा हुई और बाजार की अखंडता को खतरा हुआ।