नई दिल्ली, 3 सितंबर
सूत्रों के अनुसार, जीएसटी परिषद ने अपनी यहाँ चल रही बैठक में, 2,500 रुपये तक की कम कीमत वाली जूते और कपड़े जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को 5 प्रतिशत की सबसे कम जीएसटी कर श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है।
12 और 28 प्रतिशत की कर श्रेणी की वस्तुओं को 5 और 18 प्रतिशत की कम कर दरों के दायरे में लाने के साथ, सरलीकृत प्रणाली के तहत कर स्लैब की कुल संख्या पहले के चार से घटाकर दो कर दी गई है। कम करों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में विकास को गति मिलेगी।
इन सुधारों का उद्देश्य वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करना, विशिष्ट क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करना, दरों में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करना और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे और क्षेत्रीय विस्तार को सक्षम करेंगे।