न्यूयॉर्क, 5 सितंबर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के उस फैसले को तुरंत पलटने का अनुरोध किया है जिसमें उनके कई व्यापक टैरिफ को अवैध पाया गया था।
यह याचिका शुक्रवार को अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय द्वारा 7-4 मतों से दिए गए फैसले के बाद आई है जिसमें ट्रम्प ने आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के माध्यम से लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लागू करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। ट्रम्प ने कहा कि उनका यह कदम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और टैरिफ लगाना "कांग्रेस की एक प्रमुख शक्ति" है।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मई की शुरुआत में, न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया था।
ट्रम्प प्रशासन द्वारा दायर दस्तावेजों में कहा गया है कि "जून 2026 तक फैसले में देरी करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें 750 अरब से एक ट्रिलियन डॉलर तक के टैरिफ पहले ही वसूले जा चुके होंगे, और उन्हें वापस लेने से महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हो सकता है।"