नई दिल्ली, 10 सितंबर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने अमरूद के बाग मुआवजा घोटाले से संबंधित धन शोधन जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत विकास भंडारी, भूपिंदर सिंह, रितिका भंडारी, करम सिंह और गुरदीप सिंह की लगभग 9.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ और स्टॉक अस्थायी रूप से कुर्क कर लिए हैं।
ईडी के अनुसार, "जांच से पता चला है कि निजी व्यक्तियों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उस ज़मीन पर मौजूद अमरूद के बागों के बदले गलत मुआवज़ा हासिल किया, जिसे ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए), पंजाब द्वारा मोहाली के एसएएस नगर में आईटी सिटी के पास एयरोट्रोपोलिस आवासीय परियोजना की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया जाना था।"
यह भी पता चला है कि विकास भंडारी ने गलत मुआवज़ा प्राप्त करने के बाद, पीओसी को अपनी पत्नी रितिका भंडारी और अपने सहयोगियों भूपिंदर सिंह, करम सिंह और गुरदीप सिंह के नाम कर दिया।
तदनुसार, उनकी अचल संपत्तियों और स्टॉक के रूप में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।