जयपुर, 11 सितंबर
एक कंपनी द्वारा 17.5 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में नई कार्रवाई करते हुए, ईडी ने जयपुर में सात आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली और 10 लाख रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई।
ईडी की जाँच और तलाशी अभियान से पता चला कि आरपीपीपीएल, जो बिजली के तारों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई थी, ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से धोखाधड़ी से बढ़ी हुई ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं, इसके लिए उसने बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक/बिक्री के आंकड़े और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बोनस शेयर जारी करने के झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।