चंडीगढ़, 13 सितंबर
हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड संसाधन केंद्रों और प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन आने वाले स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर नज़र रखें।
परिपत्र में आगे कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों की ग्राम पंचायत और निकटतम पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को विधिवत सूचित किया जाए और तंबाकू, गुटखा और अन्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।