इंदौर, 20 सितंबर
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
ये संपत्तियाँ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा स्थित खंड शिक्षा कार्यालय (बीईओ) से जुड़े एक बड़े वित्तीय "धोखाधड़ी" से जुड़ी हैं।
यह कार्रवाई कट्ठीवाड़ा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर की गई है, जिसमें 2018 और 2023 के बीच सरकारी धन के व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए थे और बड़ी संख्या में बैंक बैलेंस फ्रीज किए गए थे।
हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा-संबंधी वित्तीय "घोटालों" में से एक की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, आगे और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है।