नई दिल्ली, 18 अक्टूबर
गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई शाखा, नोएडा के शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को चार साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसमें आगे कहा गया है, "विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक, गाजियाबाद ने 18.10.2025 के आदेश और निर्णय के तहत दोनों धोखाधड़ी मामलों में दोषी ठहराए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली और आज आरोपी मनोज श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।"
इससे पहले, पिछले महीने, जबलपुर की एक सीबीआई अदालत ने सागर जिले के खिमलासा उप-डाकघर के एक पूर्व उप-डाकपाल को जमाकर्ताओं के खातों से 70 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने गुरुवार को आरोपी विशाल कुमार अहिरवार, जो 2020-22 के दौरान खिमलासा में सब पोस्ट मास्टर के रूप में कार्यरत था, को 32,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।