चंडीगढ़, 11 नवंबर
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती के दौरान राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
इस आशय का एक पत्र मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किया गया है।
सरकार के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के सदस्यों को आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट मिलेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले, सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया था।