नई दिल्ली, 6 मई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के रूप में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यह नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। जीएसटीएटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जो उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठ शामिल हैं। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार, केंद्र ने दिल्ली में स्थित प्रधान पीठ और देश भर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। न्यायाधिकरण जीएसटी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा, साथ ही उच्च न्यायालयों पर बोझ को काफी कम करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीएटी की स्थापना से जीएसटी प्रणाली की प्रभावशीलता में और वृद्धि होगी और देश में अधिक पारदर्शी और कुशल कर वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया गया था।