अहमदाबाद, 6 मई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सलीम जुम्माखान पठान से जुड़े 100 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद में 10 स्थानों पर छापे मारे, जिस पर अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में खुद को पेश करने और वक्फ संपत्तियों से किराया निकालने का आरोप है।
यह कार्रवाई गायकवाड़ हवेली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद की गई है, जहां पहले पांच व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में खुद को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इस समूह पर वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों से अवैध रूप से किराया वसूलने का आरोप है, जिसमें जमालपुर इलाके में ऐतिहासिक कांच नी मस्जिद (कांच की मस्जिद) और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट शामिल हैं।
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों को गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कभी भी आधिकारिक रूप से ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।
इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्तियों और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर बने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से किराया वसूलने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में खुद को पेश किया।
जांच में एक महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि मूल रूप से वक्फ बोर्ड द्वारा एएमसी को एक स्कूल के निर्माण के लिए आवंटित एक भूखंड है।