मुंबई, 29 मई
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) सेगमेंट के लिए नए नियमों की घोषणा की।
इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करना और बाजार में अधिक स्थिरता लाना है।
सेबी द्वारा पेश किए गए प्रमुख बदलावों में से एक इक्विटी एफएंडओ सेगमेंट में ओपन इंटरेस्ट (ओआई) को मापने का एक नया तरीका है।
ओपन इंटरेस्ट का मतलब फ्यूचर्स या ऑप्शंस में बकाया अनुबंधों की कुल संख्या से है।
सेबी ने कहा कि वह अब दिन के अंत तक इंतजार करने के बजाय दिन के दौरान ओपन इंटरेस्ट के स्तर पर बारीकी से नजर रखेगा, खासकर सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए।
पूंजी बाजार नियामक ने बाजार-व्यापी स्थिति सीमा (एमडब्ल्यूपीएल) को नकद बाजार की मात्रा और स्टॉक के फ्री फ्लोट से जोड़ने का भी फैसला किया है।
एमडब्ल्यूपीएल अनुबंधों की अधिकतम संख्या है जो किसी विशेष स्टॉक के लिए एफएंडओ ट्रेडिंग में खोले जा सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य सीमित लिक्विडिटी वाले शेयरों में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकना है।
एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय में, सेबी ने इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए पोजीशन लिमिट बढ़ा दी है, यह कहते हुए कि वह बाजार सहभागियों को बड़े इंडेक्स में सार्थक पोजीशन लेने की अनुमति देने और हेरफेर के जोखिम से बचने के बीच संतुलन बनाना चाहता है।
इंडेक्स ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स-समतुल्य ओपन इंटरेस्ट (FutEq OI) के लिए नेट एंड-ऑफ-डे पोजीशन लिमिट 1,500 करोड़ रुपये होगी।
सकल पोजीशन के संदर्भ में, न तो लॉन्ग और न ही शॉर्ट साइड 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।
जब इंडेक्स फ्यूचर्स की बात आती है, तो प्रतिभागियों की श्रेणी के अनुसार पोजीशन लिमिट अलग-अलग होगी।
उदाहरण के लिए, श्रेणी I में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI), म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स (स्वामित्व और क्लाइंट ट्रेड सहित) के लिए, सीमा कुल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट के 15 प्रतिशत या 500 करोड़ रुपये में से जो भी अधिक हो, वह होगी।
श्रेणी II में एफपीआई के लिए - व्यक्तियों, पारिवारिक कार्यालयों और कॉरपोरेट्स को छोड़कर - सीमा ओपन इंटरेस्ट के 10 प्रतिशत या 500 करोड़ रुपये में से जो भी अधिक हो, होगी।
ब्रोकर्स, उनके स्वामित्व और क्लाइंट खातों को मिलाकर, ओपन इंटरेस्ट के 15 प्रतिशत या 7,500 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की कुल सीमा होगी।
सेबी ने स्पष्ट किया कि ये सीमाएँ प्रतिभागियों द्वारा नकद बाजार में रखी गई किसी भी होल्डिंग या वास्तविक स्टॉक होल्डिंग के अतिरिक्त हैं।
नए नियमों से एफएंडओ सेगमेंट को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की उम्मीद है, साथ ही अत्यधिक जोखिम को भी नियंत्रित रखा जा सकेगा।