Friday, August 22, 2025  

ਅਪਰਾਧ

मध्य प्रदेश: ईर्ष्या से ग्रसित होकर बचपन के दोस्त ने महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका, पीड़िता जीवन के लिए संघर्ष कर रही है

July 02, 2025

जबलपुर, 2 जुलाई

एक दिल दहला देने वाली घटना में, 22 वर्षीय एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जब उसके बचपन के दोस्त ने ईर्ष्या और व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया।

यह घटना 29 जून की रात को जबलपुर के ग्वारीघाट पुलिस थाने के अंतर्गत अवधपुरी कॉलोनी में हुई।

आरोपी की पहचान 21 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक इशिता साहू के रूप में हुई, जिसे हमले के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, इशिता ने अपनी पूर्व मित्र श्रद्धा दास (22), जो बीबीए स्नातक है, को पश्चिम बंगाल में नई नौकरी के लिए जाने से पहले उसे सरप्राइज देने के बहाने घर से बाहर बुलाया।

जैसे ही श्रद्धा अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली, इशिता ने उस पर तेजाब फेंक दिया और कथित तौर पर चिल्लाते हुए कहा, “तुम्हें अपनी सुंदरता पर गर्व है - मैं इसे बर्बाद कर दूंगी।”

श्रद्धा के चेहरे, हाथ और धड़ पर गंभीर चोटें आईं और वह जबलपुर के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले को देखने वाली उसकी मां उसे बाथरूम ले गई और उसके ऊपर पानी डाला, ताकि वह चोट से उबर सके।

जांच में पता चला कि इशिता कई सालों से नाराज़गी पाल रही थी। दोनों 10वीं कक्षा तक करीबी दोस्त थे, लेकिन पांच साल पहले इशिता का अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक निजी वीडियो वायरल होने के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई।

इशिता का मानना था कि वीडियो लीक करने के लिए श्रद्धा जिम्मेदार थी, जिसके कारण उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा और ब्रेकअप हो गया। कथित तौर पर दोनों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी थी।

गोरखपुर के सीएसपी (सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस) एमडी नागोतिया के अनुसार, आरोपी के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि इशिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

पुलिस ने इशिता को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एसिड से गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में बीएनएस धारा 124 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। उसका साथी अंश शर्मा अभी भी फरार है।

मामले की जांच की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(2) एसिड के इस्तेमाल से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति स्थायी या आंशिक क्षति, जलन, अपंगता, विकृति, विकलांगता या गंभीर चोट पहुँचाने के इरादे से एसिड फेंकता या देता है।

इस धारा में कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए है और इसे पीड़ित को देना होगा।

कथित तौर पर आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह “श्रद्धा को इतना बदसूरत बनाना चाहती थी कि वह अपनी परछाई से डर जाए।”

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इशिता ने एक नकली कॉलेज लेटरहेड का इस्तेमाल किया और अपने दोस्त अंश शर्मा की मदद ली, जिसने एक केमिकल शॉप से एसिड खरीदने के लिए एक प्रोफेसर का रूप धारण किया।

अगर पुलिस सूत्रों और रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो पूछताछ के दौरान इशिता ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। “क्या वह जीवित है? क्या मुझे फांसी दी जाएगी?” कथित तौर पर उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों से पूछा।

 

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