Friday, November 07, 2025  

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रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक को जेल भेजा

July 08, 2025

पटना, 8 जुलाई

पटना की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय खाद्य निगम के एक पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक को रिश्वतखोरी के एक मामले में 18 महीने के कठोर कारावास (आरआई) और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

चावल आपूर्तिकर्ताओं के एक समूह को 4.49 लाख रुपये का भुगतान जारी करने के लिए 7,200 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में बक्सर स्थित भारतीय खाद्य निगम के तत्कालीन प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) लियाकत अली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया।

सीबीआई ने 13 मई 2010 को मामला दर्ज किया था। जांच के बाद जांच एजेंसी ने 15 सितंबर 2010 को अली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) अध्यक्ष, जिला बक्सर ने किसानों से धान खरीदा और मिलिंग के बाद 26,798 टन चावल एफसीआई बक्सर में जमा किया। उक्त चावल का बिल 4.49 लाख रुपये था। शिकायतकर्ता ने जब अपने पैसे के भुगतान के लिए आरोपी लियाकत अली से मुलाकात की तो आरोपी ने बिल के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता से 7,200 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया और रिश्वत देने में अनिच्छा जताई। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 13 मई 2010 को जाल बिछाया और अली को 7,200 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीबीआई की टीम ने आरोपी से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। विशेष न्यायालय ने सीबीआई द्वारा आरोपी के खिलाफ दायर आरोपों में योग्यता पाई और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

संबंधित घटनाक्रम में, सीबीआई ने केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के एक लेखाकार को गिरफ्तार किया है, जो अपने सहकर्मियों के भत्ते के बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेता था, एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया।

सीजीडब्ल्यूबी, वाराणसी के सहायक लेखा अधिकारी मुकेश रंजन गुप्ता को संघीय एजेंसी ने उनके सहकर्मी की शिकायत पर गिरफ्तार किया, जिनसे उन्होंने अपने यात्रा भत्ते के बिल को मंजूरी देने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायतकर्ता चतुरानन त्रिवेदी के अनुसार, गुप्ता ने रिश्वत न देने पर उनके खिलाफ जांच करवाने की धमकी दी थी।

त्रिवेदी ने 3 जुलाई को सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि वह सीजीडब्ल्यूबी, खंड-3, दीनदयाल बुनकर सेवा केंद्र (टीएफसी), बड़ा लालपुर, वाराणसी में सहायक ड्रिलर (एडीसीएम) हैं और गुप्ता ने जनवरी 2025 का उनका यात्रा भत्ता बिल रोक रखा है।

 

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