Sunday, November 09, 2025  

ਪੰਜਾਬ

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार अवैध हथियारों की तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया

July 17, 2025

चंडीगढ़, 17 जुलाई

पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार अवैध हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और उसके एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से दस .30 बोर की अत्याधुनिक पिस्तौलें और मैगज़ीन बरामद की गई हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तरनतारन के दल गाँव निवासी हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि वह एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर है और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित दो मामले दर्ज हैं और हाल ही में वह जेल से जमानत पर बाहर आया है।

यह घटनाक्रम अमृतसर के सीआई द्वारा सीमा पार से मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के एक ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के एक पखवाड़े बाद सामने आया है। इस मॉड्यूल के तीन सदस्यों - फिरोजपुर निवासी सरबजीत सिंह और कुलविंदर सिंह, और तरनतारन निवासी अश्मनदीप सिंह - को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से आठ अत्याधुनिक हथियार, एक किलो हेरोइन और 2.9 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई थी।

डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो सीमा पार से हथियारों की खेप गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है।

उन्होंने कहा कि आरोपी राज्य में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के इरादे से पंजाब भर के अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार वितरित कर रहा था।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, डीजीपी ने कहा कि सीआई अमृतसर की टीमों को दल गाँव के पास भारत-पाक सीमा क्षेत्र से हथियारों की खेप बरामद होने की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी।

पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमृतसर-झबाल रोड पर बोहरू पुल के पास संदिग्ध हरजिंदर सिंह को उस समय रोक लिया जब वह किसी पार्टी को हथियार पहुँचाने जा रहा था। उसके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए।

इस मामले में संबंध स्थापित करने और हथियार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए आगे की जाँच जारी है।

अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(1) (ए) और 25(1) (बी) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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