नई दिल्ली, 30 अगस्त
गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जीटीएल) और उसके प्रमोटरों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें धन के दुरुपयोग, खाते में गलत विवरण और प्रकटीकरण उल्लंघनों का हवाला दिया गया है। यह आदेश, जो एक गहन जाँच के बाद जारी किया गया था, कंपनी की संपत्तियों के वर्षों से अनुचित उपयोग और अनियमित वित्तीय गतिविधियों पर केंद्रित है।
सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियमन और धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) विनियमन के उल्लंघन के कारण, सेबी ने जीटीएल के प्रमोटर संजय डालमिया को प्रतिभूति बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक अन्य प्रमोटर और निदेशक, अनुराग डालमिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और डेढ़ साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त, पूर्व निदेशक अशोक कुमार जोशी को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया तथा पूंजी बाजार से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।