विशाखापत्तनम, 3 सितंबर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशाखापत्तनम स्थित केनरा बैंक की कंचारपालेम शाखा द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से मछली टैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2.22 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी की जांच से पता चला है कि डीवीके कुमार ने उक्त तीन कर्जदारों को स्वीकृत 5.50 करोड़ रुपये के केसीसी मछली टैंक ऋण में से 4.57 करोड़ रुपये का उपयोग किया और वह अंतिम लाभार्थी थे।
अपराध से प्राप्त धन का एक हिस्सा डी.वी.के. कुमार ने अपनी पत्नी डोडला सुनीता के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित करने में उपयोग किया।