नई दिल्ली, 20 सितंबर
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार को जीएसटी 2.0 सुधारों से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर एक समर्पित जीएसटी शिकायत श्रेणी शुरू की।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1915 पर या ऑनलाइन 16 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है, जो देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत दर्ज कराने हेतु एक एकल पूर्व-मुकदमेबाजी केंद्र के रूप में कार्य करती है।
उपभोक्ता एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) पोर्टल के माध्यम से भी जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ई-कॉमर्स और फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित जीएसटी शुल्क, दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपेक्षित उपभोक्ता प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए, INGRAM पोर्टल पर एक समर्पित श्रेणी शुरू की गई है।