भोपाल, 20 सितंबर
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक निर्णायक कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने शनिवार को महाराष्ट्र में 1.15 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
19 सितंबर, 2025 को की गई यह कार्रवाई मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडडीपीएल) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है।
इन दस्तावेजों से पता चला है कि जेडडीपीएल ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया था।
ईडी ने पहले भी 131.34 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करते हुए पांच अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं।
ईडी की निरंतर कार्रवाई ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने और जनता का धन वसूलने के उसके संकल्प को दर्शाती है।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आगे और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है।