नई दिल्ली, 25 सितंबर
केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अगले 10 दिनों में एक 'उपयुक्त' बंगला दे दिया जाएगा।
यह दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष दी, जिन्होंने कहा कि उनके बयान को रिकॉर्ड में लेने के बाद आदेश पारित किया जाएगा।
हालांकि, संबंधित वकीलों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवंटित किए जाने वाले बंगले के प्रकार पर बहस की।
आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राहुल मेहरा ने केजरीवाल के लिए टाइप 8 या टाइप 7 बंगला आवंटित करने की मांग की, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया और कहा कि आम लोग टाइप 8 बंगले के लिए लड़ाई नहीं लड़ते।
हालांकि, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि केजरीवाल को नियमों के अनुसार अगले दस दिनों के भीतर दिल्ली में एक 'उपयुक्त' सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा।