तिरुवनंतपुरम, 23 अक्टूबर
सीबीआई ने केरल के दो लोगों और दो राज्य पुलिसकर्मियों पर एक महिला निवेशक को ऑटोमोबाइल डीलरशिप देने के नाम पर ठगने और बाद में मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने के मामले में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद दोनों ने उपरोक्त आश्वासन पूरा किए बिना या उससे वसूली गई राशि वापस किए बिना उसके साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त राशि 3.50 लाख रुपये के दो चेक और 20.50 लाख रुपये नकद के रूप में दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पूछताछ से पता चला है कि राज्य पुलिस जांचकर्ताओं द्वारा "जब्त" किए गए उपरोक्त चेक के पन्ने गायब थे।
यह संदेह करते हुए कि उपरोक्त चेक, जो महत्वपूर्ण सबूत थे, दोषियों को बचाने के लिए जानबूझकर नष्ट कर दिए गए थे, याचिकाकर्ता ने केरल पुलिस के दोनों जांचकर्ताओं के खिलाफ एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया।