नई दिल्ली, 18 नवंबर
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को वाणिज्यिक संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एसएमएस सामग्री टेम्प्लेट में सभी वेरिएबल घटकों की प्री-टैगिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी मंगलवार को सरकार ने दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यूआरएल, एप्लिकेशन डाउनलोड लिंक और कॉलबैक नंबर जैसे वेरिएबल घटक जो प्राप्तकर्ता के आधार पर या समय के साथ बदलते रहते हैं, उन्हें अब स्पष्ट रूप से टैग किया जाना चाहिए।
पूर्वनिर्धारित टैगिंग के अभाव में अपंजीकृत या दुर्भावनापूर्ण यूआरएल, ऐप लिंक और कॉलबैक नंबर बिना पता लगाए स्वीकृत टेम्प्लेट में डाले जा सकते थे।