नई दिल्ली, 18 नवंबर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दुबई (यूएई) स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
फिक्स्ड डिपॉजिट मार्जिन में कमी और कंपनी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण, बैंक को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारी नुकसान हुआ।
ईडी की जाँच में घरेलू और विदेशी संस्थाओं के एक नेटवर्क का भी पता चला है, जिनका इस्तेमाल भारत और विदेशों में लेयरिंग, धन के डायवर्जन और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया जाता था।