क्षेत्रीय

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एचसीयू के निकट पेड़ों की कटाई पर रोक 7 अप्रैल तक बढ़ाई

April 03, 2025

हैदराबाद, 3 अप्रैल

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के निकट कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के अपने आदेश को 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया।

एचसीयू के छात्रों और वात फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई फिर से शुरू की।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी ने जनहित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को समय दिया और सुनवाई 7 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया।

बुधवार को न्यायालय ने तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (टीजीआईआईसी) को गुरुवार तक पेड़ों की कटाई और जमीन को समतल करने के अन्य कार्यों को रोकने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने टीजीआईआईसी द्वारा कई बुलडोजर लगाकर पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई और काम को तत्काल रोकने की मांग की।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी जमीन पर काम पर रोक लगा दी। अंतरिम आदेश में, इसने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई न हो।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भी साइट का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

वन मामलों में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर द्वारा भूमि पर पेड़ों की कटाई का मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।

पेड़ों की कटाई और आईटी पार्कों के विकास के लिए भूमि की नीलामी करने की सरकार की योजना ने छात्रों, एचसीयू के शिक्षकों और हरित कार्यकर्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। विपक्षी दल भी विरोध में शामिल हो गए हैं और सरकार पर जैव विविधता को नष्ट करने का आरोप लगाया है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह जमीन सरकार की है और वह इसका इस्तेमाल युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटी पार्क बनाने में करना चाहती है। उसने इस बात से इनकार किया कि इस जमीन पर कोई जंगल है। बुधवार को जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पिछले साल जून में एक सरकारी आदेश जारी कर टीजीआईआईसी को 400 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित की थी। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह सरकारी जमीन हो, लेकिन संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। कोर्ट को बताया गया कि पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को समतल करने के लिए भारी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वन भूमि से पेड़ों को हटाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। अगर वन्यजीवों के रहने वाली जमीन को समतल करना है, तो एक विशेषज्ञ समिति को उस जगह का दौरा करना होगा और एक महीने तक उसका अध्ययन करना होगा। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जमीन पर तीन झीलें, कई चट्टानें और जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां हैं, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। अदालत को बताया गया कि अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तथा पिछले कुछ दिनों से वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

 

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