क्षेत्रीय

हिमाचल प्रदेश के मुख्य अभियंता की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की

May 27, 2025

नई दिल्ली, 27 मई

सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके परिवार ने मार्च में उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी।

किन्नौर जिले के निवासी एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता-सह-महाप्रबंधक विमल नेगी की मौत की जांच संघीय एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू की।

नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर जिले के भाखड़ा बांध से बरामद किया गया था। उनके परिवार ने 10 मार्च को उनके लापता होने की सूचना दी थी।

उनकी पत्नी किरण ने निदेशक (विद्युत) देश राज सहित अन्य पर अपने पति को परेशान करने और बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के देर रात तक काम करने के लिए मजबूर करके आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

19 मार्च को न्यू शिमला के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में किरण ने आरोप लगाया कि उनके पति को उनके वरिष्ठों द्वारा अनुशासनात्मक जांच की धमकियां दी गई थीं। आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा इरादे से निपटने वाले दंडात्मक प्रावधानों के तहत एक नई एफआईआर दर्ज करते हुए, सीबीआई ने उल्लेख किया, किरण नेगी ने "आरोप लगाया है कि उनके पति को पिछले 6 महीनों से विशेष रूप से देश राज, निदेशक (विद्युत) और पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा परेशान किया जा रहा था"। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है, "शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 6508/2025 में 23 मई, 2025 को बीएनएस, पुलिस स्टेशन-न्यू शिमला के तहत एफआईआर संख्या 09/2025 दिनांक 19 मार्च, 2025 को धारा 108 और 3(5) के तहत सीवीआई को स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया।" मामले को संघीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करना राज्य सरकार के लिए एक झटका के रूप में देखा गया था, जिसे दोषियों को बचाने के कथित प्रयासों के लिए राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने इससे पहले एचपीपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जिसमें तत्कालीन एचपीपीसीएल प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना, तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) शिवम प्रताप और निदेशक (विद्युत) देश राज शामिल थे। हालांकि, पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर जोर दिया।

मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश सुनाते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने संघीय एजेंसी को शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के नेतृत्व वाली पुलिस की एसआईटी से जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि निष्पक्ष जांच के लिए किसी भी राज्य-कैडर के अधिकारी को सीबीआई टीम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ओंकार शर्मा की अध्यक्षता वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की तथ्य-खोजी समिति द्वारा की गई जांच में नेगी के लिए एक विषाक्त कार्यस्थल का संकेत दिया गया था, जिन्हें कथित तौर पर वरिष्ठों द्वारा अपमानित किया गया था और आकस्मिक अवकाश लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

 

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