श्रीनगर, 25 जून
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले की पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने शहर में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "ड्रग के खतरे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने एक आवासीय संपत्ति जब्त की है - जिसमें एक दो मंजिला घर और जमीन शामिल है - जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, जो करनाबल के टाकनवारी निवासी एक कुख्यात ड्रग तस्कर परवेज अहमद भट की है।"
"आरोपी संगम पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 20 और 29 के तहत दर्ज एक एफआईआर मामले में शामिल है। वह वर्तमान में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत निवारक हिरासत में है।"
बयान में कहा गया है, "यह पाया गया है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए, और SAFEMA (तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम), नई दिल्ली के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित पुष्टि के बाद, अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त और कुर्क कर दिया गया है।" "सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इसे बेचा, हस्तांतरित या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा। आरोपी का मादक पदार्थों की तस्करी का इतिहास रहा है और वह मादक पदार्थों की आपूर्ति में सक्रिय रूप से शामिल था, विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को लक्षित करके, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।" बयान में कहा गया है, "यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क पर लगातार की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है।
ऐसे नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को लक्षित करके और उसे नष्ट करके, पुलिस का उद्देश्य मादक पदार्थों के प्रसार को रोकना और समुदाय की सुरक्षा करना है।" "श्रीनगर पुलिस नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है और जनता से निरंतर समर्थन की अपील करती है। नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि वे हेल्पलाइन नंबर 9596770550 के माध्यम से पुलिस से संपर्क करें। आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं से मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ श्रीनगर के लिए प्रयास करें।"