क्षेत्रीय

जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं की संपत्तियां कुर्क कीं

July 16, 2025

श्रीनगर, 16 जुलाई

आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की पुलिस ने संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में खग, चेवा बीरवाह और हरवानी खानसाहिब में स्थित पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं (जेकेएनओपी) की तीन संपत्तियों को कुर्क किया है। यह जानकारी बुधवार को पुलिस के एक बयान में दी गई।

बयान में कहा गया है, "यह कार्रवाई खग थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 58/2024, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18, 20, 23 और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल की गई संपत्तियों की कुर्की के लिए यूएपीए की धारा 25 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में की गई।"

कुर्की की गई संपत्तियां वर्तमान में सीमा पार से सक्रिय आरोपी मंजूर अहमद चोपन उर्फ रईस पुत्र घ. मोहिउद्दीन चोपन, निवासी हरवानी खानसाहिब (बडगाम के हरवानी खानसाहिब गाँव में परिसर सहित दो मंजिला आवासीय भवन), मोहम्मद यूसुफ मलिक उर्फ मोलवी पुत्र अब्बू रहीम मलिक, निवासी चेवा बडगाम (चेवा बडगाम गाँव में पाँच कनाल, 13 मरला ज़मीन सहित दो मंजिला आवासीय भवन), और बिलाल अहमद वानी उर्फ उमर पुत्र ग़ा. अहमद वानी, निवासी नागबल खाग (खाग में स्थित 19.5 मरला ज़मीन)।

बयान में कहा गया है, "पाकिस्तान से सक्रिय ये आतंकवादी संचालक कई वर्षों से इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय रूप से संचालित और संचालित कर रहे हैं। उनकी संपत्तियों की ज़ब्ती आतंकवादी संगठनों और उनके सीमा पार प्रायोजकों के रसद, वित्तीय और संचालन नेटवर्क को ध्वस्त करने के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।"

इसमें कहा गया है, "यह निर्णायक कदम राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसी कार्रवाइयों के सख्त कानूनी परिणाम होंगे।"

बयान में आगे कहा गया कि पुलिस कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति या नेटवर्क को क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति न दी जाए।

 

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