अपराध

CBI ने BSF के अकाउंटेंट को सहकर्मी से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

July 19, 2025

नई दिल्ली, 19 जुलाई

सीबीआई ने दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अकाउंटेंट को अपने सहकर्मी से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बदले में उसने अपने 18.73 लाख रुपये का बकाया वेतन जारी किया। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को द्वारका स्थित एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन के फार्मासिस्ट महेश सिंह की शिकायत पर बीएसएफ, दिल्ली के वेतन एवं लेखा कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि अकाउंटेंट पर आपराधिक षडयंत्र रचने, भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने जैसे दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महेश सिंह ने सीबीआई को दी अपनी शिकायत में कहा कि लेखाकार ने उनके 18.73 लाख रुपये के बकाया भुगतान के लिए लंबित बिल राशि का 15-20 प्रतिशत (लगभग 2 लाख रुपये) रिश्वत की मांग की।

उन्होंने बताया कि भुगतान में देरी के बारे में पूछताछ करने के लिए 16 जुलाई को जब उन्होंने धर्मेंद्र कुमार से संपर्क किया, तो सोशल मीडिया पर रिश्वत की मांग की गई।

हरियाणा के भिवानी निवासी महेश सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल, 1997 से वेतन बकाया के रूप में उन पर कुल 18.73 लाख रुपये बकाया थे।

उन्होंने कहा कि बकाया राशि 4 जुलाई, 2025 को पीएडी बीएसएफ के पास पहुँच गई थी, लेकिन उन्हें जारी नहीं की गई।

अपनी शिकायत में, महेश सिंह ने कहा कि वह धर्मेंद्र कुमार को कोई रिश्वत नहीं देना चाहते थे और उन्होंने सीबीआई से हस्तक्षेप की मांग की।

सीबीआई ने 18 जुलाई को जाल बिछाया और आरोपी एएओ को शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की मांग और 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

लेखाकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सीबीआई द्वारा तैयार की गई शिकायत सत्यापन रिपोर्ट में कहा गया है, "शिकायत और 17 जुलाई की बाद की सत्यापन रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया धर्मेंद्र कुमार, एएओ, पीएओ, बीएसएफ, पुष्पा भवन, दिल्ली और अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7ए के साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों का खुलासा हुआ है।"

 

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