भोपाल, 30 जुलाई
मध्य प्रदेश के इंदौर में बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी और 1 अगस्त से उन्हें शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।
लोगों की सुरक्षा और यातायात उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है।
हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट लगने या मृत्यु का खतरा काफी कम हो जाता है। इंदौर के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बुधवार को 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' अभियान शुरू हो गया है और यह आदेश 1 अगस्त से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कार चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन शहर में हेलमेट पहनने के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर जिला प्रशासन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना है।
उन्होंने कहा था, "ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएँ हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने वालों या नशे में गाड़ी चलाने वालों के कारण होती हैं। हमें कड़े नियमों और जन जागरूकता के ज़रिए इसे बदलना होगा।" उन्होंने नशे में गाड़ी चलाने और आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवहार में बदलाव के लिए लगातार दंड देना ज़रूरी है। सप्रे ने दृढ़ता से कहा कि हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया जाना चाहिए।