मुंबई, 14 अगस्त
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर से बैंक चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएँगे - वर्तमान क्लियरेंस समय दो कार्यदिवसों तक है।
केंद्रीय बैंक के एक परिपत्र में कहा गया है कि नई व्यवस्था के तहत, बैंक कुछ ही घंटों में और कार्य समय के दौरान निरंतर आधार पर चेक स्कैन, प्रस्तुत और पास करेंगे, जिससे क्लियरिंग चक्र वर्तमान T+1 दिनों से कम हो जाएगा।
वर्तमान चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) दो कार्यदिवसों तक के क्लियरिंग चक्र में चेक प्रोसेस करता है।
RBI ने चेक क्लियरिंग की दक्षता में सुधार, प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए CTS को बैच प्रोसेसिंग से 'ऑन-रियलाइज़ेशन-सेटलमेंट' के साथ निरंतर क्लियरिंग में बदलने का निर्णय लिया है।
CTS दो चरणों में निरंतर क्लियरिंग और ऑन-रियलाइज़ेशन-सेटलमेंट में परिवर्तित होगा। चरण 1 4 अक्टूबर, 2025 को और चरण 2 3 जनवरी, 2026 को लागू किया जाएगा। एक एकल प्रस्तुति सत्र सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है।
सर्कुलर में कहा गया है, "शाखाओं द्वारा प्राप्त चेकों को स्कैन करके बैंकों द्वारा प्रस्तुति सत्र के दौरान तुरंत और निरंतर क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा।"