नई दिल्ली, 14 अगस्त
एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 29.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल एक कंपनी के परिसमापक को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस कर दी हैं।
अधिकारी ने बताया कि ईडी ने डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक अशोक कुमार गुप्ता को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस कर दी हैं।
ईडी ने डायनेमिक शेल्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा 21 जनवरी, 2014 को दर्ज प्राथमिकी संख्या RCBDI2014/E/0003 के आधार पर जांच शुरू की।
पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, 29 मार्च, 2017 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के तहत पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत 21.29 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की गईं, ऐसा ईडी ने कहा।
इस बीच, परिसमापक अशोक कुमार गुप्ता ने 15 फ़रवरी, 2025 को निचली अदालत में पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत कुर्क की गई संपत्ति की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया।
निचली अदालत ने 5 जून, 2025 को जारी एक आदेश में संपत्तियों की वापसी के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें परिसमापक को सौंप दिया।