मुंबई, 9 सितंबर
सार्वजनिक होने की योजना बना रहे स्टार्टअप संस्थापकों को बड़ी राहत देते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने नियमों में संशोधन किया है ताकि प्रमोटरों को आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) को बनाए रखने की अनुमति मिल सके।
इस बीच, इस सप्ताह की शुरुआत में, बाजार नियामक ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 5 और 8 सितंबर, 2025 को घोषित निपटान अवकाशों के मद्देनजर इक्विटी और डेरिवेटिव खंडों के लिए निपटान कार्यक्रमों में संशोधन किया।
बाजार नियामक ने सोमवार को कहा, "8 सितंबर (सोमवार) और 9 सितंबर (मंगलवार) को होने वाले सौदों का निपटान 10 सितंबर (बुधवार) को पूरा किया जाएगा।"