कोलकाता, 20 सितंबर
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले की एक त्वरित अदालत ने शनिवार को अपनी ही नाबालिग बेटी से 2023 तक कई बार बलात्कार करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत ने दोषी पिता पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न चुकाने पर उसे दो महीने और कठोर कारावास की सज़ा काटनी होगी।
सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अंततः आरोपी पिता को पहले दोषी ठहराया गया और फिर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया है।
इस मामले में सबसे चर्चित मामला पिछले साल कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या का था।