चेन्नई, 24 सितंबर
तमिलनाडु में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (Tasmac) दरों में संभावित संशोधन की तैयारी कर रही है।
यह कदम सितंबर से संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद उठाया गया है, जिससे शराब उद्योग में पैकेजिंग और सेवा-संबंधी घटकों पर कर का बोझ बढ़ गया है।
हालांकि शराब स्वयं जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन जीएसटी 2.0 के तहत हुए बदलावों ने संबंधित इनपुट को प्रभावित किया है। बोतल, ढक्कन, लेबल और कार्टन जैसी पैकेजिंग सामग्री पर अब 18 प्रतिशत कर लगाया गया है, जबकि पहले यह 12 से 15 प्रतिशत था। इसी तरह, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को भी 18 प्रतिशत कर दायरे में लाया गया है।
चूँकि शराब उद्योग को शराब उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये अतिरिक्त शुल्क निर्माताओं और वितरकों के लिए प्रत्यक्ष लागत बन जाते हैं।