श्रीनगर, 6 अक्टूबर
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कुलगाम ज़िले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए, कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत एक और कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की है।"
बयान में आगे कहा गया है, "काजीगुंड पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15, 21 के तहत दर्ज एक प्राथमिकी की जाँच के दौरान, यह पता चला कि काजीगुंड तहसील के कुरीगाम निवासी आरोपी चेकी बड़वानी, ड्रग तस्करी के कई मामलों में शामिल रहा है और उसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं था।"
आरोपी वर्तमान में भद्रवाह जिला जेल में बंद है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अवैध रूप से सर्वे संख्या 797 मिन के अंतर्गत आने वाले एक आवासीय मकान को हासिल किया था, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है।